निर्वाचन को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने विभिन्न विभागों को कार्यवाही करने की सौंपी जिम्मेदारी।
//विनय असाटी,मनीष साहू//
ब्यूरो दमोह। लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत निर्वाचन को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौंपी है।उन्होंने कहा है निर्वाचन के दौरान गैर कानूनी व्यय यथा पैसे बांटना, उपहार, शराब आदि बांटकर मतदाताओं के प्रलोभित करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने तथा उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत विभिन्न धाराओं यथा 171 बी रिश्वत, 171 ई रिश्वत के लिये दण्ड, 171 सी निर्वाचन में अनुचित प्रभाव डालना, 171 एफ निर्वाचन में अनुचित प्रभाव डालने के लिये दण्ड तथा 171 एच निर्वाचन के संबंध में अवैध संदाय की कार्यवाही की जाती है।
इसकी निगरानी हेतु पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग इस तंत्र का अहम हिस्सा है।
निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र अंतर्गत जिले में उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन संबंधी शिकायतें, भयकारित शिकायतों पर कार्यवाही, असामाजिक तत्वों का मूवमेंट, शराब संबंधी शिकायतें, शस्त्रास्त्र, नगदी तथा निर्वाचन व्यय संबंधी शिकायत पर सतत निगरानी करता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया ईकाईयां नगदी जब्ती के मामले में नियमानुसार कार्यवाही करगे, 10 लाख रूपये से अधिक राशि पाये जाने पर तत्काल इसकी सूचना आयकर अधिकारी को दी जायेगी, आगामी कार्यवाही आयकर विभाग द्वारा आयकर कानून के अधीन संपादित की जायेगी।
आबकारी विभाग द्वारा शराब दुकानों के खुलने एवं बंद होने के समय पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी, शराब के विक्रय, स्टॉक, लिमिट पर भी निगरानी रखी जायेगी। अवैध शराब की जब्ती आदि की कार्यवाही भी की जायेगी। प्रतिदिन की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में आयोग को प्रेषित करना आवश्यक होगा।
इसी प्रकार जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों की सतत चैकिंग की जायेगी, साथ ही कोई वाहन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्वाचन प्रचार या संदिग्ध स्थिति में मिलता है तो तत्काल इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक को देते हुये आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।
जनसम्पर्क अधिकारी जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी के तत्वाधान में पेड न्यूज सहित अन्य पिं्रट, इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया के माध्यम से निर्वाचन प्रचार-प्रसार पर आवश्यक निगरानी रखेंगे।
जिला अभियंता दूरसंचार जिला स्तर पर निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्रापत होने वाले बल्क एसएमएस पर होने वाले संभावित व्यय का आंकलन कर जिला एमसीएमसी कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, इस हेतु निजी दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली ऐजेन्सियों से समन्वय करने हेतु बैठक का आयोजन करेंगे।
लीड बैक आफीसर निर्वाचन आचार संहिता लागू होने के पश्चात जिला स्तर के सभी बैंकों के अधिकारियों की बैठक निर्वाचन संदर्भ आयोजित करेंगे, निर्वाचन अवधि के दौरान संदेहास्पद लेन-देनों की जानकारी प्रतिदिन बैंकों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करना होगी।
रेल्वे विभाग सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन अवधि के दौरान विशेष गश्त चैकिंग की कार्यवाही संपादित की जाये एवं यदि कोई संदिग्ध मामला प्रकाश में आता है, तो तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी इस हेतु पुलिस अधीक्षक दमोह का सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं।
जिला सूचना अधिकारी एवं प्रबंधक ई-गर्वनेंस जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्वाचन व्यय निगरानी हेतु आवश्यक तकनीकि सहयोग प्रदान करेंगे, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर 1950, आम नागरिकों के लिये सी-विजिल एप तथा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिये सुविधा एप के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।