नेटवर्क छतरपुर। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के दौरान कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जिले में ऑटो, ई-रिक्शा एवं सार्वजनिक वाहनों के संचालन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है।
उक्त सभी सार्वजनिक वाहन सीट क्षमता का 50 प्रतिशत से कम सवारियों को बैठाकर अपने-अपने वाहनों का संचालन कर सकेंगे साथ ही सभी वाहन चालकों का मास्क लगाना एवं जिला प्रशासन के कोरोना रोकथाम हेतु दिए गए दिशा-निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि गल्ले की फुटकर दुकानें लगाने पर भी प्रतिबंध नहीं है, परंतु यह सभी दुकानें सिर्फ नगर पालिका द्वारा सब्जी के विक्रय हेतु चिन्हित किए गए मण्डी एवं अन्य क्षेत्रों में ही लगाई जा सकती हैं।
इसी के साथ कलेक्टर श्री सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि फुटपाथ एवं सड़क किनारे लगनी वाली दुकानें सिर्फ नगर पालिका द्वारा चिन्हित क्षेत्रों से ही अपना सामान वितरित करेंगे।
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जो दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोेकथाम हेतु दिए गए दिशा-निर्देश जैसे मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन नहीं करते पाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी दुकानें सील कर जाएगी।