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रविवार, 31 मई 2020

छतरपुर। जिले के सभी ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों मे होगा "निगरानी समिति" का गठन...कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को किया आदेशित।



नेटवर्क छतरपुर। छतरपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं समुचित प्रबंधन हेतु  म.प्र. एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वे सभी अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त ग्रामों एवं समस्त नगरीय क्षेत्रों के वार्डों हेतु 1-1 निगरानी समिति का गठन करेंगे जिसमें ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम रोजगार सहायक,  ग्राम में निवास करने वाले शिक्षक, सरपंच, पंच एवं गांव के कम से कम 5 समझदार व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा।
निगरानी समिति द्वारा प्रति 2 दिन में कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में विचार-विमर्श हेतु बैठक आयोजित कि जाएगी, जिसके अंतर्गत लिये गये निर्णयों का कार्यवाही विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजना अनिवार्य रहेगा।
समिति कि दायित्वों में  ग्राम में आये ऐसे प्रवासी मजदूर जिनको वापस आये हुए अभी 15 दिवस नहीं हुये हैं उनको सख्ती से होम क्वारंटाइन कराना, होम क्वारंटाइन के निर्देशों का पालन ना करने वाले व्यक्तियों की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना, ग्राम की सीमा पर बैरियर बनाकर बाहर से आने-जाने वालों की निगरानी कर कौन व्यक्ति गाँव में बाहर से आ-जा रहा है,इसकी जानकारी अपने एस.डी.एम. तक भिजवाना आदि कार्य शामिल रहेंगे।
सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा निगरानी समिति के कार्यों के पर्यवेक्षण एवं समझाईस देने हेतु विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।