नेटवर्क छतरपुर। जनपद पंचायत छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सैयद मजहर अली ने ग्राम पंचायत खरका के सरपंच रावराजा सिंह, सचिव राजेन्द्र सिंह यादव और रोजगार सहायक राजेश प्रजापति के विरूद्ध ओरछा रोड थाना में एफ.आई.आर दर्ज करवाई है।
मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम खरका में हितग्राही मोतीलाल प्रजापति का खेत तालाब निर्माण 3 लाख 10 हजार रूपए की लागत से स्वीकृत किया गया था। उक्त कार्य मनरेगा योजना के प्रावधानों के तहत श्रमिकों के माध्यम से खुदाई कर करवाया जाना था, किन्तु गत 7 मई को सीईओ और सहायक यंत्री द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह कार्य जेसीबी मशीन से कराया गया है।
मस्टर रोल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी तरीके से नियम विरूद्ध 42 हजार 864 रूपए का भुगतान होना पाया गया, जबकि माप पुस्तिका पर उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन अंकित नहीं पाया गया। इसके अलावा निर्माण स्थल के अवलोकन में जेसीबी मशीन के पंजे के निशान पाए गए और खंतिया नहीं पाई गईं। अतः श्रमिकों के स्थान पर जेसीबी से निर्माण कार्य कराया जाना प्रमाणित होने पर सीईओ द्वारा संबंधितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की कराई गई है।