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शुक्रवार, 15 मई 2020

फर्जी डिग्री मामले में उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला..डॉ. पीके पटैरिया ने पुन: संभाला MCBU छतरपुर के रजिस्ट्रार का कार्यभार।


 
नेटवर्क छतरपुर। महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. पुष्पेन्द्र पटैरिया  ने उच्च न्यायालय के आदेश पर आज विश्वविद्यालय में पुन: ज्वाइन कर लिया है।

        जानकारी के अनुसार आदेश क्रमांक एफ-1723/23/20/17/38 19.2.20 को उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा डॉ. पुष्पेन्द्र पटैरिया को जोधपुर यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री एवं कुटरचित दस्तावेज से शासन से वित्तीय लाभ के आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया था। इस आदेश के विरूद्ध कुलसचिव डॉ. पीके पटैरिया मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में 4934/2020 रिट याचिका दायर की थी। उस मामले में दिनांक 15.5.2020 को न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने सुनवाई करते हुए उक्त आरोपों को दरकिनार करते हुए श्री पटैरिया को स्थगन आदेश दिया है। जिसके परिपालन में आज शुक्रवार को कुलसचिव डॉ. पीके पटैरिया ने विश्वविद्यालय के कुलपति टीआर थापक को अपना कार्यभार ग्रहण करने का आवेदन देकर पदभार ग्रहण किया तथा उच्च अधिकारियों को आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित की। श्री पटैरिया के कुलसचिव पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उनके इष्टमित्रों क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक डॉ. एलएल कोरी, महाराजा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. डीपी शुक्ला, प्राध्यापकों डॉ.आरसी पाठक, जगत सिंह परिहार, विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव अनिल सिरौठिया, डॉ. सीएम शुक्ला सुशील दुबे, राजेन्द्र तिवारी गुरू, पंकज त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला, पंकज मोदी, प्रदीप जैन, दिनेश पाठक, अनुराग महतों, राघवेन्द्र सिंह बुन्देला ने बधाई दी है।