//जसवंत सिंह यादव//
बिजावर(छतरपुर)। कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार बिजावर में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक औषधियों का अवैध तरीके से भंडारण करने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री द्वारिका प्रसाद चौबे द्वारा साहू कॉलोनी निवासी प्रहलाद साहू के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश अधिनियम 1985 की धारा 4, 7, 8 और 35 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 13 के तहत बिजावर थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
आरोपी प्रहलाद साहू से 4 लाख 48 हजार 500 रुपए मूल्य की उर्वरक खाद की 50 किलोग्राम की 390 बोरी, 22 हजार 950 रुपए मूल्य के जिंक सल्फेट की 15 बोरी और 1 लाख 50 हजार रुपए मूल्य के टेक टोपर रसायन की 5 पेटी जब्त की गई थी।