//रमेश अग्रवाल//
नेटवर्क पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं में सभी व्यक्तियों के लिए आदेश जारी किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर मुंह एवं नाम को अच्छी तरह से ढककर रखना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 100 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारण पन्ना द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 26 (2) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 30 के अन्तर्गत आदेश जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि पन्ना जिले की राजस्व सीमा में सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क, फेस कव्हर जिसके लिए अंगोछा, गमछा, साफी, दुपट्टा, रूमाल, तौलियां इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है।
नाक, मुंह को अच्छी तरह से ढकना अनिवार्य किया गया है इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से 100 रूपये के अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी। यह अर्थदण्ड वसूल करने का अधिकार जिले की सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें अपने अपने सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सक्षम होगी। वसूल की गयी राशि संबंधित निकाय एवं ग्राम पंचायत की निधि में जमा कराई जाएगी।