पान-मसाला दुकानों पर अब प्रशासन सख्त।
जांच कर दिये कार्यवाही के निर्देश।
//नरेंद्र अहिरवार//
ब्यूरो दमोह। जिला विशेष आयुक्त,खाद्य सुरक्षा प्रशासन,भोपाल,मप्र कलेक्टर, दमोह तरुण राठी एवं डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ आर. के. बजाज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल, प्रीति राय एवं माधवी बुधौलिया ने संयुक्त टीम में कार्यवाही करते हुए दमोह के बकौली चौराहा स्तिथ फर्म जय शारदा माँ पान भंडार,मामा भांजा पान दुकान,कटनी वाले पान दुकान,सौरभ ट्रेडर्स आदि का औचक निरीक्षण किया एवं विभिन्न ब्रांडों के पान मसाला ब्रांड राजश्री,विमल,पान बाहर,कमला पसंद सहित विभिन्न पान से संबंधित खाद्य सामग्री की जांच की गई। मौके पर सभी पान मसाला के फुटकर एवं थोक दुकानदारों को एक्सपायरी डेट एवं बिना बैच नंबर एवं पैकिंग डेट के किसी भी प्रकार के पैक्ड खाद्य सामग्री का संग्रह एवं विक्रय न करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सभी किराना खाद्य परिसरों में फ़ूड लाइसेंस की प्रति स्पष्ट रूप से परिसर में प्रदर्शित नहीं पाए गए हैं एवं न ही फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए नहीं पाए गए हैं। सभी फुटकर एवं थोक पान मसाला विक्रेताओं को फ़ूड लाइसेंस एवं पंजीयन की प्रति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण की कार्यवाही में किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में तंबाकू युक्त गुटखा नहीं पाया गया है। सर्वविदित है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अप्रैल 2012 से तंबाकूयुक्त गुटखा के निर्माण,भंडारण एवं विक्रय करने पर प्रतिबंध है।