पत्नी के हत्यारे पति को हुई आजीवन कारावास की सजा।
//नरेंद्र अहिरवार, खिलान पटेल//
ब्यूरो दमोह। विशेष न्यायाधीश महोदय एट्रोसिटीज दमोह की अदालत में आरोपी ज्ञानी यादव पिता भैया लाल यादव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बलारपुर थाना हिंडोरिया जिला दमोह को सजा धारा 302 भा.द.वि. आजीवन कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है।और साथ ही धारा 201 में 3 वर्ष का कारावास और 200 रुपए जुर्माना से दंडित किया गया।
जानकारी के मुताबिक एडीपीओ सतीश कपास्या ने बताया कि मामले में पैरवी उपसंचालक अभियोजन वीर सिंह राजपूत द्वारा की गई.बताया गया कि घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 29 अक्टूबर 17 को आरोपी ज्ञानी ने अपनी पत्नी लच्छोबाई का साड़ी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी तथा चौकी बांदकपुर में स्वयं इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी की उसकी पत्नी को पेट में दर्द होने से उसने कोई दवा पी ली है।
पुलिस द्वारा जांच में यह पाया कि आरोपी द्वारा स्वयं ही उसकी हत्या गला घोट के की है. जिस पर से आरोपी के विरुद्ध थाना हिंडोरिया में मामला पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।