31 मार्च तक थम जाएंगे बसों के पहिए...जबलपुर से छतरपुर आने वाली बसों पर प्रतिबंध।
नेटवर्क छतरपुर। कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने म.प्र. मोटरयान नियम 1994 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर 21 से 31 मार्च 2020 तक जबलपुर से छतरपुर आने वाली बसों का आवागमन छतरपुर जिले की क्षेत्रीय सीमा तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
उल्लेखनीय है कि गत 20 मार्च को सिविल सर्जन द्वारा जबलपुर जिले में कोरोना वायरस के 4 केस पॉजिटिव पाए जाने के संबंध में प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसमें उल्लेख है कि जबलपुर से छतरपुर का आवागमन बहुत अधिक है। इससे छतरपुर जिले में भी इस बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ जाती है और अन्य जिले से छतरपुर आने वाली बसों का आवागमन अग्रिम आदेश तक प्रतिबंधित किया जाना उचित होगा।