नेटवर्क छतरपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने सोमवार, 4 मई से छतरपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान मिलने वाली छूट के अंतर्गत बाजार क्षेत्र में सिर्फ आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी, दूध, फल-सब्जी एवं किराने की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की है।
उक्त दुकानों के अलावा बाजार क्षेत्र में अन्य किसी भी प्रकार की दुकान के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह जिले में शॉपिंग एवं मार्केट कॉम्पलेक्स सहित मॉल का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों एवं गली-मोहल्लों में मॉल को छोड़कर दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इन क्षेत्रों में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु दिए गए दिशा-निर्देश एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकती हैं।
सभी दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी।
इसके बाद शाम 6 से सुबह 10 बजे तक अगर कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक कारणों के घर के बाहर निकलता है, तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुमार सौरभ द्वारा बताया गया कि जिले में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए आम नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सावधानी और एहतियात बरतना जरूरी है।