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सोमवार, 16 जनवरी 2023

छतरपुर। बुरी नियत से छेडछाड़ करने वाला आरोपी पहुंचा जेल, 03 वर्ष की कठोर कारावास की हुई सजा।

//विन्द्रावन विश्वकर्मा//

नेटवर्क छतरपुर।
 
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 30.03.15 को अभियोक्त्री की माँ को अभियोक्त्री घर पर नहीं दिखी तो वह उसे देखने अपने घर से बाहर निकली तभी उसे पड़ोस के बगर से अपनी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तभी वहां पर दो अन्य महिलाएं भी आ गयी। उन्होने अभियोक्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनी, वे तीनों बगर, के कमरे का किबाड़ खोलीं और देखीं कि अभियुक्त अभियोक्त्री से लिपटा था तथा अभियोक्त्री उससे छूटने का प्रयास कर चिल्ला रही थी। तीनों को देखकर अभियुक्त, अभियोक्त्री को छोड़कर बगर की दीवार फांद कर भग गया। अभियोक्त्री की मॉ अभियोक्त्री को अपने घर लाई और अपने पति को घटना के बारे में बताई। अभियोक्त्री की मॉ अपने देवर तथा अपने पति के साथ थाना ईशानगर गई व रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी एक्ट, छतरपुर द्वारा अभिलेेख पर आयी साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 342में 03 माह का के सश्रम कारावास व 500 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।