//विन्द्रावन विश्वकर्मा//
अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी एक्ट, छतरपुर द्वारा अभिलेेख पर आयी साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 342में 03 माह का के सश्रम कारावास व 500 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।