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मंगलवार, 7 फ़रवरी 2023

घुवारा। तहसीलदार ने शासकीय भूमि का नियम विरुद्ध तरीके से किया नामांतरण।

 

//विन्द्रावन विश्वकर्मा//

  घुवारा(छतरपुर)। घुवारा तहसील में प्रभारी तहसीलदार के तौर पर पदस्थ नायब तहसीलदार सुनील बाल्मीकि द्वारा शासकीय भूमि के रिकार्ड में गड़बड़ी एवं खरीद फरोख्त के नित नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला घुवारा तहसील के ग्राम टिकुरिया में एक दलित की शासन द्वारा आवंटित भूमि का नामांतरण एक व्यवसाई के नाम करने का है। जबकि शासन द्वारा हरिजन आदिवासियों और भूमिहीनों को जीवकोपार्जन हेतु आवंटित की गई भूमि का क्रय विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार केवल कलेक्टर को होता है ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या नायब तहसीलदार सुनील बाल्मीकि कलेक्टर से भी अधिक अधिकार रखता है। उक्त तहसीलदार द्वारा बड़ामलहरा तहसील में पदस्थ रहते हुए बड़े पैमाने पर अपने परिजनों के नाम ओने पौने दाम पर जमीनें खरीदी एवं प्रस्तावित फोर लेन एवं धनगुवां में प्रस्तावित डेम के डूब प्रभावित क्षेत्र में मुआवजा पाने परिजनों के नाम जमीनें खरीदी तथा रोक के बाबजूद व्यावसायिक डायवर्सन भी करा दिया।।  

• यह है ताजा मामला।

               घुवारा तहसील अंतर्गत ग्राम टिकुरिया में एक सूदखोर द्वारा एक दलित की 1.1130 हैक्टेयर भूमि शासन द्वारा आवंटित शासकीय भूमि को सन् 2012 में विक्रय पत्र पर क्रय करा ली गई थी। उक्त भूमि को अपने नाम नामांतरित कराने वह पिछले लगभग दस बर्षो से तहसील में दलालों और अधिकारियों को प्रलोभन देता रहा किन्तु सारा मामला शासन के नियमों के विपरीत था इसलिए उसका नामांतरण नही हो पाया। बीते सितंबर माह में उसने तहसीलदार सुनील बाल्मीकि एवं हल्का पटवारी नितिन पटेल से मिलकर उनके दलालों से संपर्क कर अपने नाम उक्त भूमि का नामांतरण करा लिया इस नामांतरण कराने में सूदखोर द्वारा भारी रकम तहसीलदार को दिये जाने की चर्चा क्षेत्र के लोगों की जुबान पर है। यहां पर उल्लेखनीय है कि ग्राम टिकुरिया पटवारी हल्का पनया के डमरूवा पिता नन्ना अहिवार की शासन द्वारा आवंटित भूमि जो अहंस्तारीणीय है जिस भूमि के भाग यूनिक आईडी 1357936413 भूमि के भाग का प्रकार सर्वेक्षण सख्यांक 515/1(s) कुल रकबा 1.1130 हैक्टेयर है को सनत कुमार जैन पिता फूलचंद जैन द्वारा दिनांक 02/04/12 को मात्र एक विक्रय पत्र पर खरीद लिया गया था जिसको नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 0200/अ.6/2022/23 को अपने आदेश दिनांक 8/11/22 को शासकीय रिकार्ड में नियमों को दरकिनार कर सनत कुमार जैन पिता फूलचंद जैन के नाम दर्ज कर लिया गया। तहसीलदार द्वारा लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी कब नींद से जागकर उक्त तहसीलदार पर कार्यवाही करेंगे।

इनका कहना है.....

जब इस सबंध में बडामलहरा एसडीएम से बात हुई तो उनका कहना है कि शासन द्वारा आवंटित भूमि के क्रय विक्रय नामांतरण संबधी प्रकरण सुनने का अधिकार कलेक्टर महोदय को है इस संबंध में कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा दोषियों पर कार्रवाई होगी।।        

    राहुल सिलाड़िया एसडीएम बड़ामलहरा