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मंगलवार, 17 सितंबर 2019

जानलेवा हमला करने के आरोपियों को 5-5 साल की कठोर कैद।

जानलेवा हमला करने के आरोपियों को 5-5 साल की कठोर कैद।


//अक्षय जैन//

बिजावर/भगवा(छतरपुर)। जमीनी विवाद पर कुल्हाडी से जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया।
बिजावर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने आरोपीगण सुखलाल अहिरवार, सिलुवा अहिरवार एवं कोमल अहिरवार को 5-5 वर्ष की कठोर कैद के साथ 500-500 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार घटना दिनांक 12 जुलाई 2012 को सुबह 8 बजे जब फरियादी दुर्गा अहिरवार अपने पिता सुन्ना अहिरवार, भाई रामप्रसाद एवं मां रतिबाई के साथ अपने खेत में फसल बो रहा थे, तभी आरोपी सिलुवा अहिरवार, सुखलाल अहिरवार, कोमल अहिरवार एवं चरन अहिरवार आए और कहा कि यह खेत उनका है। इसी बात को लेकर सुखलाल ने फरियादी को कमर में कुल्हाड़ी मारी एवं कोमल ने लाठी मारी।
सुन्ना की भी कुल्हाड़ी से मारपीट की गई और जब मां रतिबाई बचाने आयी तो उसकी भी सुखलाल ने कुल्हाड़ी से मारपीट की और कहा दुबारा खेत पर आये तो जान से खत्म कर देंगे।
उक्त घटना पर थाना पुलिस भगवां ने प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने आरोपीगण सुखलाल अहिरवार, सिलुवा अहिरवार एवं कोमल अहिरवार को दोषी ठहराते हुये। धारा 307/34 भादवि में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 500-500 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।