बीज भण्डार का हुआ लायसेंस निलंबित।
ब्यूरो छतरपुर। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक सह अनुज्ञापन अधिकारी मनोज कश्यप ने तत्काल प्रभाव से बिजावर के मेसर्स राय बीज भण्डार का कीटनाशक विक्रय लायसेंस क्रमांक 700/2017 को आगामी आदेश तक निलंबित करने की कार्यवाही की है।
उन्होंंने म.प्र. कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर लायसेंस निलंबित किया है।
उल्लेखनीय है कि कीटनाशक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से प्रोपीनोफॉस और सायपर मेथ्रिन बैच क्रमांक के-110 का नमूना लेकर विश्लेषण के प्रयोगशाला भेजा गया था।
विश्लेषण में नमूना अमानक स्तर का पाए जाने के कारण दवा का विक्रय प्रतिबंधित करते हुए प्रोपराईटर अम्बिका प्रसाद राय को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया था। नोटिस का जबाव संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण प्रतिष्ठान का विक्रय लायसेंस निरस्त किया गया है।