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मंगलवार, 14 जनवरी 2020

रेत खदानो पर हत्याओं के बाद उड़ी प्रशासन की नींद,लगाई धारा 144

रेत खदानो पर हत्याओं के बाद उड़ी प्रशासन की नींद,लगाई धारा 144


● कलेक्टर ने जनपद गौरिहार अंतर्गत रेत उत्खनन क्षेत्रों में लगाई धारा 144


● लाइसेंसी शस्त्र रेत उत्खनन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के अंतर परिधि में रहेगा प्रतिबंध।


ब्यूरो छतरपुर। विगत दिनों से छतरपुर जिले के गौरिहार क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर विवाद और हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको लेकर जिला कलेक्टर मोहित बुंदस ने जनपद गौरिहार अंतर्गत रेत खनन वाले क्षेत्र में लगाई धारा 144 लागू की है, जारी किए गए आदेश में लाइसेंसी शस्त्र रेत उत्खनन वाले क्षेत्र में पाए जाने पर निरस्त किए जाएंगे, रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई से घबराए माफिया दे रहे ग्रामीणों को धमकी,आदेश के मुताबिक माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
   रेत उत्खनन क्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में शस्त्र ले जाना पूर्णता प्रतिबंध,क्या अवैध हथियारों को पर भी लगाम लगाएगा प्रशासन।