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गुरुवार, 5 मार्च 2020

खाद्य विभाग ने आगामी होली के त्योहार को देखते हुए विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों फुटेरा, बकायन,नरसिंहगढ़,चोपड़ा एवं बनवार से दूध का हलवा स्वीट, दूध बर्फी स्वीट,टोस्ट,मंच चॉकलेट,मूँग दाल,चोकोबार चॉकलेट,कश्मीरी मिर्च पाउडर के लिए सेंपल... नियम विरूद्ध सामग्री पाए जाने पर होगी कार्यवाही।

खाद्य विभाग ने आगामी होली के त्योहार को देखते हुए विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों फुटेरा, बकायन,नरसिंहगढ़,चोपड़ा एवं बनवार से दूध का हलवा स्वीट, दूध बर्फी स्वीट,टोस्ट,मंच चॉकलेट,मूँग दाल,चोकोबार चॉकलेट,कश्मीरी मिर्च पाउडर के लिए सेंपल... नियम विरूद्ध सामग्री पाए जाने पर होगी कार्यवाही।


//नरेंद्र अहिरवार//

नेटवर्क दमोह। कलेक्टर,दमोह तरुण राठी एवं डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ. तुलसा ठाकुर के निर्देश पर होली के त्यौहार के मद्देनजर उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी,दमोह राकेश अहिरवाल,प्रीति राय एवं माधवी बुधौलिया ने दमोह शहर,नरसिंहगढ़,फुटेरा,बकायन,चोपड़ा एवं बनवार में अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण कार्यवाही करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनें जांच हेतु लिए हैं।
दमोह में निरीक्षण की कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल ने दमोह शहर में राय चौराहा स्थित जय सियाराम स्वीट्स का निरीक्षण किया। मौके पर विक्रय हो रहे दूध का हलवा स्वीट नमूना जांच हेतु लिया गया है। उक्त खाद्य प्रतिष्ठान में फ़ूड लाइसेंस की प्रति परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित पाई गई है ।
इसी तरह मोरगंज फाटक के सामने स्थित जय सियाराम मिष्ठान भंडार से दूध बर्फी स्वीट का नमूना जांच हेतु लिया गया है।

इसी तारतम्य में माधवी बुधौलिया खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ग्राम नरसिंहगढ़, बकायन एवं फुटेरा से टोस्ट,मंच चॉकलेट एवं कश्मीरी मिर्च पाउडर का नमूना जांच हेतु लिया है। इसी तरह प्रीति राय,खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ग्राम चोपड़ा एवं बनवार से मूँग दाल एवं चोकोबार चॉकलेट का नमूना जांच हेतु लिया है।
इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने समस्त खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठान में फ़ूड लाइसेंस एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड की प्रति जरूर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें एवं उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।