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गुरुवार, 5 सितंबर 2019

चालक मिलावटखोरों पर कलेक्टर का शिकंजा।

चालक मिलावटखोरों पर कलेक्टर का शिकंजा।


//नरेन्द्र अहिरवार//

ब्यूरो दमोह। जिला कलेक्टर,दमोह तरुण राठी एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ आरके बजाज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल, प्रीति राय एवं माधवी बुधौलिया ने संयुक्त टीम में कार्यवाही करते हुए दमोह के फल एवं जूस विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की कार्यवाही एवरेस्ट लॉज के सामने,बस स्टैंड रोड स्तिथ पंडित फ्रूट जूस सेंटर,पटेल फ्रूट सेंटर एवं यादव फ्रूट जूस सेंटर का निरीक्षण करके मौसंबी जूस,मिक्स्ड फ्रूट जूस एवं पपीता के जूस का नमूना जांच हेतु लिये गए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकतर परिसर में फ़ूड लाइसेंस की प्रति स्पष्ट रूप से परिसर में प्रदर्शित पाए गए हैं परंतु फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया है। मौके पर समस्त फल /जूस विक्रेताओं को फ़ूड डिस्प्ले बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर सभी फल विक्रेताओं को सड़े गले,दूषित फलों का भंडारण न करने के निर्देश दिए गए हैं एवं निर्देश दिये गए हैं कि समस्त फ्रूट जूस सेंटर संचालक केवल स्वच्छ /हाइजीनिक तरीके से फ्रूट जूस उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाएं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह ने समस्त फल विक्रेताओं एवं फ्रूट जूस सेंटर संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसर में अपने लाइसेंस/पंजीयन एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड की प्रति स्पष्ट रूप से परिसर में प्रदर्शित करें तथा जिन फल दुकानों एवं फ्रूट जूस सेंटर संचालकों के खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन एक्सपायर होने वाले हैं वे तुरंत एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर अपने लाइसेंस एवं पंजीयन रिन्यूअल करवाएं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।