Translate

मंगलवार, 14 अप्रैल 2020

छतरपुर। कलेक्टर ने 3 मई 2020 तक जिले में किया पूर्णतः लॉकडाउन घोषित।



नेटवर्क छतरपुर।   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत समीपवर्ती जिलों मेें कोरोना मरीज पाए जाने से स्थिति की गंभीरता और लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर छतरपुर जिले में 15 अपै्रल 2020 से 3 मई 2020 तक पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा लॉकडाउन अवधि के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में उल्लेखित कार्यों/सेवाओं/गतिविधियों के प्रतिबंध यथावत रहेंगे, जबकि किराना और फल-सब्जी की दुकानें 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 अपै्रल और 02 मई 2020 को पूर्णतः बंद रहेेंगी। बंद रहने के दौरान केवल दूध विक्रेता सुबह 7 से 10 बजे तक दूध विक्रय कर सकेंगे। इन तिथियों में उपभोक्ताओं को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी।
इसी तरह लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध से मुक्त सेवाएं पहले की भांति संचालित होंगी, जबकि किराना, फल-सब्जी, दूध एवं डेयरी की दुकानें 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 अपै्रल और 01 एवं 03 मई 2020 को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे खुलेंगी। इन तिथियों में होम डिलीवरी का समय दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।