नेटवर्क छतरपुर। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ के के गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अभियोजन म.प्र. के अंतर्गत संचालक महानिर्देशक लोक अभियोजन श्री विजय यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र. अभियोजन अधिकारी को महिला अपराधों में सशक्त पैरवी करने हेतु और अधिक सक्षम बनाने हेतु 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेबीनार) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
बेवीनार का शुभारंभ माननीय संयुक्त संचालक श्री लक्षमण सिंह कदम के उदबोधन के साथ किया गया। बेवीनार में महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फॉरेंसिक ऐविडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्किल डेवेलपमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एससी/एसटी एक्ट में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधान, महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राइम, एक्जामिनेशन ऑफ विटनिस रिपोर्ट एण्ड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, पीटा एक्ट के प्रावधान एवं विवेचना, पॉक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन, विक्टिम कम्पनसेसन स्कीम के प्रावधान, हयूमन सेफटी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया एवं प्रॉसिक्युटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं के रूप में अतिरिक्त् जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, आई.पी.एस. अधिकारी, अभियोजन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्याख्यान दिया गया।जिला छतरपुर से अति. डीपीओ श्री प्रवेश अहिरवार ने भाग लिया उन्होंने बताया कि यह ऑनलाईन प्रशिक्षण महिला से संबंधित अपराधों में अभियोजन को और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में एवं पीडिता को न्याय प्रदान करवाने में उपयोगी साबित होगा।