//रितिक सोनी//
नेटवर्क छतरपुर। अवैध कट्टा एवं कारतूस रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री चेतन्य अनुभव चौबे,छतरपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 07/10/2020 को मुखविर की सूचना पर थाना ओरछा रोड पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए रफीक होटल के सामने आरोपी सुम्मेर सिंह पिता रूप सिंह यादव निवासी झीझन चैकी लुगासी को पकडकर तलासी ली थी जिसके पास से एक 12 बोर का देसी कट्टा एवं 12 बोर का जिन्दा कारतूस मिला था आरोपी के विरूद्ध थाना ओरछा रोड में आर्म्स एक्ट के अर्तगत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी सुम्मेर सिंह द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से एडीपीओ श्री शिवाकांत त्रिपाठी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।