अभियोजन की ओर से एडीपीओ/ विशेष लोक अभियोजक, अजय प्रताप सिंह बुन्देला ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती निशा गुप्ता, तहसील बिजावर के न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 376(एबी) में 20 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये केे अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ/ विशेष लोक अभियोजक, अजय प्रताप सिंह बुन्देला ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती निशा गुप्ता, तहसील बिजावर के न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 376(एबी) में 20 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये केे अर्थदण्ड से दण्डित किया है।