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बुधवार, 15 मई 2019

आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा।

  • आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा।



ब्यूरो छतरपुर। बमीठा थाना क्षेत्र के एक 45 वर्षीय व्यक्ति की पत्नी और बेटे के सामने उसके गुप्तांग में जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में कोर्ट में फैसला दिया हैं।
 न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने मंगलवार को हत्या के आरोपी को दोषी ठहतराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि पहरा गांव में रहने वाले फरियादी मुकेश रजक ने थाना बमीठा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांव का लीला कुशवाहा जो चोरी करता है और उसके यहां भी पहले चोरी कर चुका है।    18 अक्टूबर 2018 को दोपहर करीब 3 बजे लीला कुशवाहा उसके घर के बाहर आया और उसके पिता को गालियां देने लगा। पिता ने गाली देने से मना किया तो उस समय वह और उसकी मां मौके पर आ गई। लीला कुशवाहा उसके पिता की लात घूसों से मारपीट करने लगा। और जान से मारने की नियत से लीला ने उसके पिता के गुप्तांग में वार कर घायल कर दिया।
वह अपनी मां की मदद से पिता को उठाकर घर लाया और घर में पिता की मौत हो गई। गांव वालों ने लीला को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया।
 निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने आरोपी को गिरफ्तार करके विवेचना के बाद मामले को कोर्ट में पेश किया। गंभीर मामला होने से इसे जघन्य सनसनी खेज मामले में चिंहित किया गया है।