धारा-92 के तहत, सरपंच-सचिव पर FIR के निर्देश जारी।
//नरेंद्र अहिरवार, खिलान पटेल//
ब्यूरो दमोह। जनपद पंचायत जबेरा की ग्राम पंचायत सगौडी खुर्द के सरंपच एवं सचिव द्वारा पंच परमेश्वर मद (14 वाँ वित्त) के 03 कार्यो यथा सी.सी रोड एवं नाली निर्माण रामलाल के घर से नरेश के घर तक व्यय राशि 238875 रूपये, सी.सी रोड एवं नाली निर्माण नरेश के घर से रीवन के घर तक व्यय राशि 238875 रूपये, सी.सी रोड एवं नाली निर्माण टेक सिंह के घर से बुद्धू के घर तक व्यय राशि 144000 रूपये के कार्य नही कराये गये।न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ.गिरीश मिश्रा ने बताया कार्यो के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों में सहायक यंत्री, उपयंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबेरा को दस्तावेजो की कूटरचना, फर्जी हस्ताक्षर, अपराधिक षडयंत्र के लिये क्रियान्वयन एजेन्सी सरपंच एवं सचिव पर दण्ड प्रकिया सहिता की विभिन्न धाराओं में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबेरा को प्रथम प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराये जाने एवं कार्यो को एक माह की अवधि में पूर्ण न कराये जाने पर धारा-92 के प्रकरण में राशि वसूली एवं एफ.आई.आर. के आदेश पारित किये गये।