फिर कसा प्रशासन ने शिकंजा,पान-मसाला,रिफाइंड तेल सहित खाद्य पदार्थों के लिए सेम्पल।
प्रमुख सचिव व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश के निर्देश पर धड़बदर कार्यवाही।
//नरेंद्र अहिरवार//
ब्यूरो दमोह। जिले के प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,कलेक्टर,दमोह तरुण राठी एवं डीओ खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ आरके बजाज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल,प्रीति राय एवं माधवी बुधौलिया ने संयुक्त टीम में कार्यवाही करते हुए दमोह के स्टेशन रोड स्तिथ नरेश ट्रेडिंग कंपनी एवं प्राइवेट बस स्टैंड स्तिथ शुभम पान मसाला का औचक निरीक्षण किया एवं विभिन्न ब्रांडों के पान मसाला ब्रांड रजनीगंधा,तानसेन ब्लूज, विमल,पान बहार ब्रांड पान मसाला के नमूनें लिए गए हैं जिनको जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला,भोपाल भेजा गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह मछली मार्केट स्तिथ फर्म गणेश लाल तान्तु लाल से किंग्स ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया है। मौके पर सभी पान मसाला के फुटकर एवं थोक दुकानदारों को एक्सपायरी डेट एवं बिना बैच नंबर एवं पैकिंग डेट के किसी भी प्रकार के पैक्ड खाद्य सामग्री का संग्रह एवं विक्रय न करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सभी किराना खाद्य परिसरों में फ़ूड लाइसेंस की प्रति स्पष्ट रूप से परिसर में प्रदर्शित नहीं पाए गए हैं एवं न ही फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए नहीं पाए गए हैं। सभी फुटकर एवं थोक पान मसाला विक्रेताओं को फ़ूड लाइसेंस एवं पंजीयन की प्रति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण की कार्यवाही में किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में तंबाकू युक्त गुटखा नहीं पाया गया है। सर्वविदित है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अप्रैल 2012 से तंबाकूयुक्त गुटखा के निर्माण,भंडारण एवं विक्रय करने पर प्रतिबंध है।