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रविवार, 20 अक्टूबर 2019

जरा सतर्क - धारा 144 हुई लागू।

जरा सतर्क - धारा 144 हुई लागू।

जिला मजिस्ट्रेट तरुण राठी ने जारी किया आदेश।


//नरेंद्र अहिरवार//

एजेंसी दमोह। जिला मजिस्ट्रेट तरुण राठी ने पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन से सहमत होकर दमोह जिला क्षेत्र अंतर्गत कानून व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति निर्मित नहीं हो इस हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आज 19 अक्टूबर की शाम 7 बजे से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है । आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।
जारी आदेश मैं कहा गया है कि दमोह जिला क्षेत्र अंतर्गत किसी भी धर्म जाति संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाले फेसबुक,व्हाट्सएप, टि्वटर, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट साइट पर पोस्ट, कमेंट, लाइक,कमेंट फॉरवर्डिंग आदि तथा सार्वजनिक स्थलों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, भाषण, वक्तव्य को वर्जित किया जाकर दमोह जिला सीमा क्षेत्र अंतर्गत निषिद्ध किया है।
चूंकि यह आदेश दमोह जिला सीमा क्षेत्र अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया जाना आवश्यक है, अतः इसकी सूचना की तामील करने की गुंजाइश नहीं है अतएव एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
 संबंधित थाना प्रभारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 134 (2)  मैं  उल्लेखित रीति अनुसार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर तथा सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर प्रकाशित करायेंगे,जो आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।