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मंगलवार, 26 नवंबर 2019

सहायक समिति प्रबंधकों के लिये निर्देश जारी।

सहायक समिति प्रबंधकों के लिये निर्देश जारी।


ब्यूरो छतरपुर। म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 37 के तहत छतरपुर जिले के सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सहायक समिति प्रबंधकों को वितरित ऋण, उधार अग्रिमों एवं वसूली को भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में दर्ज करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें छतरपुर पी.आर. कावड़कर ने बताया कि अधिनियम की धारा 37 की उप धारा 1-ए/क के अनुसार सोसायटी द्वारा ऐसे सदस्यों को जिन्हें म.प्र. लैण्ड रेवेन्यू कोड 1959 की धारा 114-ए के अधीन विहित की गई भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका दी गई है। ऐसी उधार देने वाली सोसायटी उधार अग्रिम और उनकी वसूली के सभी संव्यवहार पूर्व की भांति भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में दर्ज करेंगी।
 इसी तरह अधिनियम की उप धारा 1-बी/ख के अनुसार इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में और सोसायटी की उप विधियों के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी उस दशा में जबकि सोसायटी के सदस्यों को दिए गए किसी उधार अथवा अग्रिम की प्रविष्टि की जाने से छूट गई है। यह उपधारणा की जाएगी कि कोई भी ऐसा उधार अथवा अग्रिम नहीं दिया गया है, लेकिन यह उपधारणा तब तक नहीं की जाएगी, जबकि सोसायटी द्वारा अन्यथा साबित कर दिया जाए।
इसके साथ ही भू-अधिकार और ऋण पुस्तिका में प्रविष्टि सुनिश्चित कर 31 दिसम्बर 19 तक जानकारी भेजने के लिए भी निर्देशित किया गया है। नियत तिथि तक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 37 की उप धारा 4 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाएगी।