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बुधवार, 27 मई 2020

छतरपुर। हाई कोर्ट द्वारा निलंबन आदेश स्थगित...MCBU के डाॅ पी के पटैरिया व डाॅ धर्मेश खरे को पूर्ववत पदस्थ होने का राज्य शासन ने दिया आदेश।



//मदन साहू//
नेटवर्क छतरपुर। डाॅ पी के पटेरिया सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र व कुलसचिव महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर और डाॅ धर्मेश खरे सहायक प्राध्यापक भौतिकी शासकीय महाविद्यालय नौगाँव जिला छतरपुर को
 जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी राजस्थान से फर्जी पी एच डी डिग्री प्राप्त कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शासन को भ्रमित करते वेतन का सदोष लाभ प्राप्त करने के आरोप में मध्यप्रदेश उच्चशिक्षा विभाग द्वारा इसी वर्ष 19 फरवरी को निलंबित किया गया था।

         जिस पर श्री पटैरिया द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक WP 4934/2020 दायर की गई थी।जिसमें न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा निलंबन आदेश को स्थगित कर दिया गया है।वहीं डाॅ खरे द्वारा याचिका क्रमांक WP 5040/2020 पर हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश में स्थगित कर दिया गया है।
           इस फैसले पर अमल करते हुए  राज्य शासन द्वारा डाॅ पी के पटैरिया और डाॅ धर्मेश खरे को जारी निलंबन आदेश को स्थगित करते हुए पूर्ववत पदस्थ करने का आदेश जारी किया है।वहीं निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच में लिए गए निर्णय के साथ करने को कहा है।
         वहीं इस पर डाॅ पटैरिया और डाॅ खरे को उनके पूर्ववत पदस्थ होने पर विश्वविद्यालय,महाराजा महाविद्यालय छतरपुर के समस्त परिवार सहित उनके शुभचिंतकों द्वारा शुभकामनायें दी जा रही हैं।