//विवेक भास्कर//
नेटवर्क निवाडी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक. पॉस्को एक्ट निवाडी की पैरवी पर आरोपी सतीश ऊर्फ संतोष आर्य निवासी ककावनी की जमानत खारिज कर दी गयी है ।
उक्त आशय कि जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री पंकज द्विवेदी जी ने बताया कि बीते दिनांक 24 सितंबर को शाम के वक्त नाबालिग छात्रा को कोचिंग जाते वक्त छात्रा को मरने और मार डालने की धमकी देकर ककावनी निवासी आरोपी सतीश ऊर्फ संतोष आर्य ककावनी से ग्वालियर , ग्वालियर से दिल्ली के बाद लुधियाना ले गया था ।
आरोपी सतीश ऊर्फ संतोष आर्य प्रतिदिन छात्रा का रास्ता रोक कर परेशान किया करता था ।
तथा एक तरफा प्रेम की दुहाई देकर उसे और उसके परिवार को मार डालने की धमकी दिया करता था ।
जिस बजह से छात्रा भयभीत होकर आरोपी के साथ ग्वालियर चली गयी थी और ग्वालियर से दिल्ली तथा दिल्ली से लुधियाना गयी थी ।
ग्वालियर में दो तीन दिन आरोपी अपने रिश्तेदार के घर नाबालिका को लेकर रूका और पुलिस के भय से अपने ठिकाने बदलता रहा।
विशेष लोक अभियोजक पॉस्को एक्ट अधिकारी पंकज द्विवेदी ने न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष पीडिता नाबालिग छात्रा का पक्ष रखते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने की दलील दी जिसे स्वीकार करते हुए वाक्या ए बरदात रिपोर्ट के आधार पर थाना जेरोन में धारा 376, 363, 366 ,भां.दं.वि.3/4पोक्सो एक्ट के अपराध में गिरफ्तार आरोपी सतीश ऊर्फ संतोष की जमानत न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी।