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बुधवार, 7 अक्टूबर 2020

छतरपुर। पत्नी की हत्या के आरोपी की जमानत का आवेदन निरस्त।

 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पत्नि की हत्या के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।

नेटवर्क छतरपुर। जिला मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन से प्राप्त जानकारी अनुसार फरियादी मुन्नीलाल के द्वारा दिनांक 04.07.2020 को थाना बमीठा में यह सूचना दी गई थी कि वह ग्राम पीरा का चैकीदार है। दिनांक 03.07.2020 को रात्रि 02 बजे जब वह घर में सो रहा था तब गांव के भग्गी रैकवार, मोहन रैकवार एवं विनोद रैकवार ने उसके घर आकर बताया कि आरोपी बालकिशन रैकवार ने अपनी पत्नि रोशनी को जान से खत्म कर दिया है तथा खेत के किनारे रखी लकडियों में जला दिया है मृृतिका 10-11 दिन पहले परिवार के चचेरे चाचा सोनू रैकवार के साथ भाग गई थी तथा दो-तीन दिन पहले ही वापस लौटी थी तथा तभी से खेत पर बनी टपरिया में अपने पति बालकिशुन एवं एक बच्चे के साथ रहती थी। उक्त रिपोर्ट पर थाना बमीठा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

आरोपी बालकिशन द्वारा दिनांक 06.10.2020 को षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र गर्ग द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।