नेटवर्क छतरपुर। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 03 मई 2019 को ग्राम कितपुरा थाना गौरिहार के स्कूल के पास शादी में डीजे बज रहा था, नाच हो रहा था जिसे फरियादी इन्द्रपाल देख रहा था। वहॉ पर थानेपुरवा का रूप्पा राजपूत आया और पुरानी बुराई पर से फरियादी को बुरी-बुरी गाली देने लगा तथा उसे मारने दौडा तो फरियादी भागकर तालाब किनारे पहुंचा तो आरोपी रूप्पा राजपूत पीछे से आकर उसे जान से मारने की नियत से कट्टा से गोली मार दी जो फरियादी को हाथ में लगी। आरोपी वहॉ से भाग गया जिसे दिनांक 18/07/2020 को गिरफतार किया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गौरिहार में की गई।
आरोपी रूप्पा राजपूत की ओर से माननीय श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग, अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, लवकुशनगर के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से श्री श्रीराम यादव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया की अपराध की गंभीरता को देखते हुये आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।