नेटवर्क छतरपुर। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 14/07/2020 के रात्रि 10ः30 बजे फरियादी अपने तीन आरक्षक साथियों के साथ अवैध बालू के परिवहन को रोकने के उद्देश्य से बालू परिवहन करने वाले दो ट्रैक्टरों को रोक रहे थे जिनको शासकीय कार्य करते समय दोनों ट्रेक्टरों के चालकों द्वारा जान से मारने के उद्देश्य से बालू से भरे ट्रेक्टर चढाकर घायल कर दिया गया। घायल आर. 405 दशरथ प्रजापति की रिपोर्ट पर अवैध बालू परिवहन करने वाले लाल रंग के महेन्द्रा ट्रेक्टर चालक मुन्ना उर्फ आशाराम कोरी पिता बिहारी लाल कोरी निवासी मढ़ा थाना लवकुशनगर एवं नीले रंग के ट्रेक्टर (पावर ट्रेक) चालक कल्लू उर्फ चरन सिंह राय पिता रामगोपाल राय उम्र 30 वर्ष निवासी मढ़ा थाना लवकुशनगर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी कल्लू उर्फ चरन सिंह पिता रामगोपाल राय ने श्रीमान् के. एन. अहिरवार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लवकुशनगर जिला छतरपुर न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से श्री श्रीकेश यादव,अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये । माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।