नेटवर्क छतरपुर। अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला छतरपुर के न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक 24/07/20 को थाना राजनगर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुये सिंगरौ के सरकारी हाई स्कूल के पास पहुचें जहॉ चन्द्रनगर पहाडी तरफ से सफेद रंग की चार पहिया गाडी आती दिखी जिसे स्टाफ व राहगीर गवाहानों की मदद से रोका। गाडी ग्राम कुरैला का भारतेन्द्र सिंह उर्फ मानवेन्द्र सिंह चला रहा था एवं कुरैला का सत्यम सिंह ठाकुर बगल में बैठा था, दोनो लोग गाडी छोडकर भाग गये। सफेद रंग की टाटा इंडिगो गाडी की डिग्गी को समक्ष राहगीर गवाहानों के खोल कर देखा तो एवरीगोल्ड अंग्रेजी शराब की 9 पेटी कुल 81 लीटर शराब पाये जाने से दोनो आरोपीगण के विरूद्ध थाना राजनगर में आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी मानवेन्द्र सिंह परमार उर्फ भारतेन्द्र सिंह परमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरपुर के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से श्री अमित मणि त्रिपाठी,सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री विपिन सिंह भदौरिया, जिला छतरपुर के न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।