//फईम खान//
बक्सवाहा(छतरपुर)। मध्य प्रदेश गृह विभाग के परिपालन में कोरोना से बचाव के लिए दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत 20 अपै्रल 2021 के आदेश में आंशिक संशोधन किए गए हैं जिसके संबंध में बक्सवाहा नगर परिषद द्वारा मुनादी करवाते हुए यह जानकारी प्रदान की गई है कि।
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में फल, सब्जी, किराना, राशन की दुकानों के साथ-साथ होम डिलेवरी और दूध की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
और केवल प्रातः 7 से 11 बजे तक दूध की होम डिलीवरी हो सकेगी।
तथा इस अवधि में आॅटो, ई-रिक्शा तथा टेक्सी का संचालन भी पूर्ण रूप से बंद रहेगा।