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शनिवार, 29 जनवरी 2022

छतरपुर। गुरूद्वारा मे चोरी करने वाले आरोपियों को तीन साल की कठोर कैद।

 


//विन्द्रावन विश्वकर्मा//
ब्यूरो छतरपुर। गुरूद्वारे में चोरी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर भूपेन्द्र यादव की कोर्ट ने मामले के आरोपी मुन्नू उर्फ कृष्णा कोरी एवं चुबन्नी उर्फ रोहित रैकवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 24, 25 जुलाई 2021 की रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक महोबा रोड गुरूद्वारे की दानपेटी में रखे 8 से 10 हजार रुपये कोई चोरी कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपीगण मुन्नू उर्फ कृष्णा कोरी एवं चुबन्नी उर्फ रोहित रैकवार को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ आशीष रावत ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर भूपेन्द्र यादव की अदालत ने आरोपी मुन्नू उर्फ कृष्णा कोरी एवं चुबन्नी उर्फ रोहित रैकवार को महोबा रोड गुरूद्वारे में चोरी के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।