नेटवर्क छतरपुर। दिनांक 08/06/2021 को फरियादी चंद्रभान पिता मूलचंद यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम भर्षखेड़ा ने थाना बमनोरा आकर रिपोर्ट किया कि रात करीब 8 बजे वह अपने खेत पर था इसके पिता मूलचंद पुत्र जीवनलाल यादव उम्र 45 वर्ष भी वही पास में थे तभी उसका जीजा हलकाई उर्फ दृगपाल यादव निवासी।
छेवली खेड़ा का खेत पर आया पिता जी से ट्रैक्टर की किश्त भरने के लिए पैसे मांगे पिता जी के द्वारा पैसे देने से इंकार करने पर मां बहिन की अश्लील गालियां देकर जान से मारने की नियत से कई बार कुल्हाड़ी से वार किए फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बमनोरा में अपराध क्रमांक 88/21 धारा 294,307,506 भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह ,एसडीओपी बड़ामलहरा राजाराम साहू के मार्गदर्शन में तत्कालीन थाना प्रभारी बमनौरा उप निरीक्षक स्वर्णप्रभा दुबे ने पीड़ित को इलाज के लिए रवाना किया और घटना स्थल पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया घटना स्थल पर पड़े साक्ष्य को संकलित कर 24 घंटे के अंदर दिनांक 09/06/21 को आरोपी हलकाई उर्फ द्रगपाल पुत्र लखन यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम छेवला खेडा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की कुल्हाड़ी जप्त की दिनाँक 20.06 2021 को इलाज के दौरान झांसी में पीड़ित मूलचंद यादव की मृत्यु हो जाने पर मामले में धारा 302 का इजाफा किया गया , अपराध का अनुसंधान 30 दिवस में पूर्ण कर दिनांक 12/07/21 को आरोप पत्र तय्यार कर माननीय न्यायालय में पेश किया।
अपर सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी को दिनांक 12/10/22 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।
संपूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक स्वर्ण प्रभा दुबे, उप निरीक्षक अजान सिंह, सहायक उप निरीक्षक सीताराम घोष, सुनील गोंड, प्रधान आरक्षक राघवेन्द्र सिंह, आरक्षक अखण्ड प्रताप, तरुण विश्वकर्मा, आवेश, अनिल कुमार का सराहनीय योगदान रहा।