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शनिवार, 13 जुलाई 2019

वृद्ध महिला और उसके बेटे को फर्जी चैक देकर ऐठे रुपये।

वृद्ध महिला और उसके बेटे को फर्जी चैक देकर ऐठे रुपये।


ब्यूरो छतरपुर। वृद्ध पत्नी और उसके बेटे को जाल में फंसाकर लगभग 11 हजार रुपए ऐठने और उनको बैंक की फर्जी चैक देने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है।
 न्यायाधीश शोएब खान की अदालत ने एक आरोपी को तीन साल की कठोर कैद के साथ 17 हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी हैं और दूसरे आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।
 एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 5 मई 2009 को थाना बिजावर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बक्सोनई निवासी फरियादिया भुमानीबाई ने एसपी छतरपुर को लिखित शिकायत की थी कि 30 अप्रैल 2009 की सुबह उसके गांव में आरपी सिंह वर्मा आए और कहा कि उसके स्वर्गवासी पति के नाम बीमा का 1 लाख 62 हजार रुपए स्वीकृत हुए है। जिसने यह काम कराया है उसे 11 हजार रुपए रिश्वत देना है। इसके बाद भुमानीबाई अपने बेटे के साथ छतरपुर पहुंचकर आरपी वर्मा निवासी विश्वनाथ कॉलोनी से संपर्क किया।
आरपी वर्मा ने फरियादिया के बेटे से 11 हजार रुपए ले लिए और एक लाख 62 हजार रुपए का आईसीआईसीआई बैक का चैक क्रमांग 5 लाख 38 हजार 771 हल्कू अहिरवार के नाम से जारी किया।
 पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि नरेंद्र उर्फ नर्मदा अहिरवार, मनोज अहिरवार और अखंड प्रताप सिंह ने शिवलाल अहिरवार को बैंक अधिकारी आरपी सिंह बनाकर भुमानीबाई और उसके पुत्रों के सामने पेश किया था। और छल करते हुए 11 हजार रुपए लेकर फर्जी चैक दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके कोर्ट में पेश किया।