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बुधवार, 8 जनवरी 2020

कृषक बंधु चयन के लिए निर्देश जारी।

कृषक बंधु चयन के लिए निर्देश जारी।


ब्यूरो नेटवर्क छतरपुर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार छतरपुर जिले में आत्मा परियोजना के तहत 2 आबाद ग्रामों से एक कृषक बंधु का चयन किया जाना है।
कृषक बंधु के जरिए किसानों को कृषि प्रसार और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
विभाग के उप संचालक सह परियोजना संचालक (आत्मा) मनोज कश्यप ने बताया कि कृषक बंधु के लिए इच्छुक किसान अपने विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक आत्मा या सहायक तकनीकी प्रबंधक आत्मा से सम्पर्क कर सकते हैं। आगामी 26 जनवरी को होने वाली ग्राम संभाओं में ग्राम सभा सचिव के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। सभी प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को आत्मा गवर्निंग बोर्ड और जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

कृषक बंधु चयन के लिए शर्तें।

कृषक बंधु दो आबाद ग्रामों में से एक ग्राम का निवासी होने के साथ-साथ उसके पास स्वयं के नाम कृषि भूमि होना चाहिए। कृषक बंधु की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। इसके अलावा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण प्रगतिशील किसान होना चाहिए। बीएससी (कृषि) उत्तीर्ण को प्राथमिकता मिलेगी। कृषक बंधु को किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने के साथ ही कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना भी जरूरी शर्त है। कृषक बंधु के चयन में 30 प्रतिशत महिला किसानों को और जिले के सभी वर्गों को वर्ग और श्रेणीवार संख्या के अनुरूप यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी।