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शुक्रवार, 10 जनवरी 2020

आबकारी अधिनियम में राजसात वाहनों के निवर्तन की कार्यवाही।

आबकारी अधिनियम में राजसात वाहनों के निवर्तन की कार्यवाही।


नेटवर्क छतरपुर। जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) की उपधारा (2) अंतर्गत मदिरा के अवैध परिवहन में पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा जप्तशुदा और राजसात किए गए वाहनों की निवर्तन की कार्यवाही आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।
जिला आबकारी अधिकारी शैलेष जैन ने बताया कि कलेक्टर छतरपुर द्वारा गठित समिति के समक्ष वाहनों के निवर्तन की कार्यवाही की गई। इस दौरान कुल 22 वाहनों के विरूद्ध 12 टेण्डर फार्म विक्रय से 3 हजार 600 रूपए की राशि प्राप्त हुई। कुल 11 वाहनों के लिए निविदा प्राप्त हुई थी। इन 11 वाहनों के ऑफसेट मूल्य 96 हजार रूपए के विरूद्ध कुल 1 लाख 10 हजार 186 रूपए प्राप्त हुए, जो कि ऑफसेट मूल्य से 14 हजार 186 रूपए अधिक हैं। शेष वाहनों के लिए निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण आगामी घोषित तिथि में निवर्तन की कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पत्र क्रमांक 8005 दिनांक 20 दिसम्बर 2019 के अनुसार छतरपुर जिले में आबकारी अधिनियम अंतर्गत अवैध परिवहन में जप्त वाहनों के लिए नियत समयावधि में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।