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मंगलवार, 11 फ़रवरी 2020

छतरपुर। कलेक्टर ने ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध...महराजपुर, चंदला,गौरिहार, घुवारा,बक्सवाहा सहित संपूर्ण छतरपुर में आदेश जारी।

छतरपुर। कलेक्टर ने ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध...महराजपुर, चंदला,गौरिहार, घुवारा,बक्सवाहा सहित संपूर्ण छतरपुर में आदेश जारी।


नेटवर्क छतरपुर।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मोहित बुंदस ने म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर तत्काल प्रभाव से शालेय और बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत् आगामी 30 अप्रैल 2020 तक ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
    इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख है कि विशेष प्रयोजनों पर ध्वनि प्रसारण यंत्रो के उपयोग की अनुमति कार्यपालिक दण्डाधिकारी से प्राप्त करना होगी। छतरपुर जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के लिये संबंधित एसडीएम और महाराजपुर, चंदला, गौरिहार, घुवारा और बक्सवाहा तहसील क्षेत्र के लिये संबंधित तहसीलदार को ध्वनि प्रसारण यंत्रो के उपयोग के लिये अनुमति जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
    ध्वनि प्रसारण यंत्रो का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दिन में 45 डेसीबल और रात्रि में 40 डेसीबल से अधिक ध्वनि का प्रसारण नहीं किया जाएगा।