सावधान....केंद्र से 100 मीटर परिधि क्षेत्र पर अनावश्यक जमावड़ा होने पर नियम विरूद्ध कार्यवाही...धारा 144 लागू...तथा धारा 188 के तहत कार्यवाही का प्रावधान।
//नरेंद्र अहिरवार//
नेटवर्क दमोह। जिले भर में परीक्षाओं के दौरान बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो, यातायात व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, परीक्षाओं की पवित्रता, गुणवक्ता, विश्वसनीयता को दिृष्टगत रखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर परिधि क्षेत्र में 03 मार्च की प्रात: 09 बजे से सायं 05 बजे तक के लिए जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्यवाही करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।जारी आदेश में कहा गया है परीक्षा केन्द्रों के आसपास असामाजिक तत्वों, परीक्षार्थियों के परीजनों अन्य परीक्षा केन्द्र के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों का जमावड़ा होने के कारण परीक्षार्थियों तथा आवागमन में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होता है।
यह आदेश डियूटी में संलग्न पुलिस, अधिकारियों, कर्मचारियों पर प्रभावशील नहीं होगा।
उल्लेखनीय है माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2020 की परीक्षाओं के हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एस.ई) के परीक्षा कार्यक्रम प्राप्त हुए है, जिसके अनुसार मण्डल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाएं प्रात: 09 बजे से 12 बजे एवं दृष्टिहीन मूक बधिर (दिव्यांग) छात्रों हेतु नियमित/स्वाध्यायी दोपहर 01 बजे से सायं 04 बजे तक के मध्य परीक्षा सम्पन्न होगी।