Translate

शनिवार, 18 अप्रैल 2020

छतरपुर। लापरवाही बरतने पर लिपिक को किया गया निलंबित।



नेटवर्क छतरपुर।  कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने जनपद पंचायत कार्यालय गौरिहार में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 सूरा अहिरवार को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग 2(4) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय राजनगर नियत किया गया है। इस अवधि में इन्हें जीवन निर्भाह भत्ता मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत गौरिहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सूरा अहिरवार की ड्यूटी कोविड-19 के दृष्टिगत श्रमिकों के बैंक खातों में राशि अंतरित करने संबंधी कार्यों के लिए लगाई गई थी लेकिन श्री अहिरवार द्वारा श्रमिकों के बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे 1904 पात्र श्रमिकों को शासन द्वारा प्रदान की जा रही 1 हजार रूपए की राशि से वंचित होना पड़ा। इसके अलावा गलत खातों को सुधार करने और शेष रहे खाते प्राप्त करने में भी संबंधित के द्वारा लापरवाही बरती गई।
अतः जिला कलेक्टर ने संबंधित कर्मचारी के इस कृत्य को स्वेच्छाचारिता, गंभीर अनुशासनहीनता और लापरवाही का द्योतक मानकर लिपिक के निलंबन की कार्यवाही की है।