//जसवंत सिंह यादव//
नेटवर्क छतरपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने छतरपुर जिले में आगामी 3 मई तक लागू लॉकडाउन अवधि के दौरान जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं पाए जाने और आमजन की सुविधा के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतिबंधित कार्यों और सेवाओं में छूट प्रदान की है।जिसके तहत नर्सिंग होम, क्लीनिक, निजी अस्पताल, डिस्पेंसरी, फार्मेसी, जन औषधि केन्द्र एवं मेडिकल उपकरण की दुकानें, दवा की दुकानें, एक्स-रे, सोनोग्राफी सेंटर, पैथालॉजी लैब और कलेक्शन सेंटर पहले की भांति प्रतिदिन पूरे समय खुलेंगे। पोस्ट ऑफिस, पार्सल और कूरियर सेवाएं भी निरंतर जारी रहेगीं। इसके अलावा पशु आहार संबंधी दुकानें और निर्माण इकाई, कोल्ड स्टोर और नेशनल हाइवे में स्थित ढाबे भी खुले रहेंगे।
इसी तरह दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और किराना की थोक एवं फुटकर व्यापारियों की दुकानें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक पहले की भांति एक दिवस छोड़कर खोली जाएंगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, बढई की सेवाएं और इनसे संबंधित स्पेयर पार्ट की दुकानें, कृषि यंत्रों के विक्रय एवं सुधार संबंधी व्यापारी के प्रतिष्ठान सहित घरेलू उपकरण विक्रय करने एवं सुधारने वाली नल फिटिंग संबंधी स्पेयर पार्ट दुकानें, वाहनों को सुधारने वाले मिस्त्री और स्पेयर पार्ट विक्रय करने वाली दुकानें तथा टायर पंचर ठीक करने वाली दुकानें प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी।
बगैर मास्क के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी
जिला दण्डाधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति के बगैर मास्क के घर से बाहर निकलने और सार्वजनिक स्थानों में जाने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति इलाज की जरूरत होने पर घर से बाहर निकल सकेंगे।
तम्बाकू, गुटका, सिगरेट का विक्रय करने एवं सड़क पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।