नेटवर्क छतरपुर। नबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। छतरपुर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 3 साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडि़ता ने थाना सिविल लाईन में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 03 जनवरी 2019 को रात्रि 08:30 बजे अपने छोटे भाई को साथ लेकर दिशा मैदान के लिए घर से थोडी दूर गई थी जहॉ पर उसका भाई कुछ दूरी पर खडा था । उसी समय उसके मोहल्ले का आरोपी आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर छेडछाड करने लगा। पीडिता चिल्लाई तो उसका छोटा भाई मम्मी पापा को बुलाने घर चला गया छेडछाड का विरोध करने पर आरोपी ने पीडिता को बेल्ट से मारा फिर वह भाग गया। कुछ समय बाद उसका भाई मम्मी पापा को लेकर आया तो पीडिता ने उन्हे सारी बात बताई। उक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना सिविल लाईन में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 साल की कठोर कैद के साथ 2000 रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई।