ब्यूरो दमोह। जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत चौहान के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 02 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार सोनू ऊर्फ मटका पिता लखनलाल चक्रवर्ती साकिन तीन गुल्ली नर्सरी के सामने थाना कोतवाली दमोह एवं राकेश जैन पिता स्व. हुकुमचंद जैन निवासी ग्राम नोहटा जिला दमोह की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस के लिये निष्कासित कर दिया है, तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चला जाये एवं अपने आचरण में सुधार करे।
जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।