//अनेकांत जैन//
बक्सवाहा(छतरपुर)। छतरपुर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण के बचाव के उद्देश्य से लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान उक्त के प्रतिबंध से छूट के बारे में बक्सवाहा नगर परिषद के द्वारा मुनादी करवाते हुए जानकारी प्रदान की गई है।
मुनादी के माध्यम से यह जानकारी प्रदान की गई है कि कोरोना कर्फ़्यू के दौरान फल, सब्जी की दुकाने सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रतिदिन निर्धारित स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोली जाएगी।
गौरतलब है कि छतरपुर जिला कलेक्टर के द्वारा 14 अप्रैल रात्रि 10:00 से 22 अप्रैल सुबह 6:00 बजे तक के लिए जिले की राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ़्यू प्रभावी किया गया है।