//आशीष चौरसिया//
बक्सवाहा(छतरपुर)। छतरपुर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण के बचाव के उद्देश्य से लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 01-05-21 से 07-05-21 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी किया गया है. जिसके संबंध में बक्सवाहा नगर परिषद के द्वारा मुनादी करवाते हुए जानकारी प्रदान की गई है।
मुनादी के माध्यम से यह जानकारी प्रदान की गई है कि कोरोना कर्फ़्यू के दौरान दूध की दुकानें सुबह 06 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 06 बजे से रात 08 बजे तक खोली जाएंगी।
तथा कोरोना कर्फ़्यू के दौरान सब्जी विक्रेता सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे।
एवं इसके साथ ही साथ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2273/कोरोना/2021 के अंतर्गत उल्लिखित नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।