ब्यूरो छतरपुर। कलेक्टर छतरपुर श्री शीलेन्द्र सिंह ने ग्राम पंचायत लबराहा लवकुशनगर को विभिन्न कारणों से तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय जनपद पंचायत लवकुशनगर नियत किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। अधिकृत जानकारी के अनुसार एसडीएम लवकुशनगर द्वारा सूचित किया कि 24 मई को ग्राम में कोविड वैक्सीनेशन कार्य प्रस्तावित था। सचिव इंद्रपाल पटेल ग्राम पंचायत मुख्यालय से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे, उनका सम्पर्क मोबाईल फोन भी बंद रहा। सचिव इंद्रपाल पटेल वैश्विक महामारी कोविड आपदाकाल में भी लापरवाही बरत रहें हैं। कलेक्टर द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के तहत कदाचरण को दोषी पाए जाने से निलंबन की कार्यवाही की गई।
ठीक इसी प्रकार पंचायत सचिव महोई खुर्द निलंबित किये गए हैं...
कलेक्टर छतरपुर श्री शीलेन्द्र सिंह ने ग्राम पंचायत महोई खुर्द गौरिहार को विभिन्न कारणों से तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गौरिहार नियत किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। अधिकृत जानकारी के अनुसार सीईओ जंपं गौरिहार द्वारा सूचित किया कि सचिव ग्राम पंचायत महोई खुर्द द्वारा 22 अप्रैल से कार्यालय का ताला नही खोल रहे है और कार्यालय की चाबी लेकर गायब हैं। शासकीय कार्य के निर्वहन में भी कोई रुचि नही ले रहे हैं। सचिव लीला बिहारी पाल वैश्विक महामारी कोविड आपदा की स्थिति में भी लापरवाही बरत रहें हैं। कलेक्टर द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के तहत कदाचरण को दोषी पाए जाने से निलंबन की कार्यवाही की गई।