//अक्षय जैन//
बड़ामलहरा(छतरपुर)। सरिया से जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपियों को 5-5 साल की कठोर कैद के साथ एक हजार-एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 20 सितम्बर 2017 को सुबह करीब 9 बजे फरियादी महेन्द्र लोधी निवासी ग्राम बरेठी अपने गांव में स्थित बांस के पेड के पास खडा था तभी उसके गांव का आरोपी अखिलेश आकर फरियादी को पकड लिया और आरोपी महेश लोधी ने उसके सिर पर सरिया मारा आरोपी दिनेश भी मौके पर आ गया और उसने भी उसके सिर, हाथ और पैर में सरिया से मारा। जब हीरालाल लोधी ने बचाने का प्रयास किया तब उक्त तीनो आरोपीगण ने हीरालाल के साथ मारपीट की जिससे उसके हाथ में चोट आयी जब खुमान ने दोनो लोगों को बचाने का प्रयास किया तब आरोपी दिनेश ने खुमान के हाथ में सरिया मारा। फरियादी आरोपीगण से बचने के लिये भागकर अपने घर में घुस गया तब आरोपीगण उसके घर में घुस कर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। उक्त घटना पर थाना भगवां में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा, बिजावर के न्यायालय ने आरोपी अखिलेश, महेश एवं दिनेश को भादवि की धारा 307 में 5-5 वर्ष की कठोर कैद व 1000-1000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।