बक्स्वाहा(छतरपुर)। क्वालिटी कन्ट्रोल इंस्पेक्टर डॉक्टर डी.पी.चौबे ने कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह व उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला छतरपुर श्री मनोज कश्यप के निर्देशों के पालन में बाजना व बक्स्वाहा में उर्वरक,बीज,कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण किया व सेम्पल लिये तथा आदान विक्रेताओं को आगाह किया कि आदान सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करें। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बरदास्त नहीं की जायेगी।किसान का पैसा बड़ी मेहनत का होता है उसका शोषण नहीं होना चाहिए। किसान दिनरात खेतों में मेहनत करता है तब कहीं जाकर दो जून की रोटी कमाता है तथा हमारा पोषण करता है। किसान हमारा पालनहार है। इसलिए पालनहार के साथ यदि कोई विक्रेता गुणवत्ताहीन आदान सामग्री बेचता या निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेता पाया जाता है।किसानों को क्रय की गयी सामग्री की रसीद नहीं देता है, बगैर लायसेंस के सामग्री विक्रय करते पाया जाता है या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करता पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध एफ.आई.आर.दर्ज कराई जाकर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 ,बीज अधिनियम 1966 बीज नियंत्रण आदेश 1983,कीटनाशी अधिनियम 1968 नियम 1971एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।इस अवसर पर बाजना में मधुवन खाद एजेंसी, मिश्रा कृषि भण्डार ,राँयल बीज भण्डार, व बक्स्वाहा में पटैल बीज भण्डार, राधारानी बीज भण्डार,गोपाल ट्रेडर्स,एवं किसान बीज भण्डार का निरीक्षण करके हिदायत दी गई। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आर.के.तिवारी, विजय कुमार जैन,कामता प्रसाद तिवारी ने सहयोग किया।
Translate
रविवार, 11 जुलाई 2021